हिमाचल प्रदेश स्टेट ईलैक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबन्धन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर एवं नियामक आयोग के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं और बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विद्युत उपभोक्ताओं के हित की योजनाएं और अन्य विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज विद्युत मंडल देहरा में पब्लिक इंट्रेक्शन कार्यक्रम के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के कंसलटैंट (पी.आर) अनुराग पराशर ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यालय के कर्मचारियों तथा विशेषकर तकनीकी कर्मचारियों से अपनी कार्यप्रणाली के दौरान स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि विद्युत करंट से बचाव के तरिकों को जनता के साथ सांझा करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कर्मचारियों से ईंज आफ डुईंग, सौर ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा से चलित वाहन के प्रचार करने का भी आहवाहन किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सुचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होनेेे कर्मचारीयों से प्रमाणित विद्युत उपकरणों को ही बाजार से खरीद कर प्रयोग में लाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में तथा बरसात के मौसम में पेड़ और बिजली के खंभों के पास पालतू जाानवरों को न बांधने के लिए आम जनता को प्रेरित करने पर भी जोर दिया। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग अपने पालतू जानवरों को घरों के नजदीक बिजली के खम्बों में बांध देते हैं जो कि एक लापरवाही का कारण है और कभी भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड सकता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रति सावधानी ही दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने कर्मचारियों से बिजली सम्बन्धित शिकायतों के लिए बोर्ड द्वारा स्थापित टोल फ्री नम्बर 1800-180-8060 या 1912े के माध्यम से उपभोक्त्तओं को जागरूक करने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से विकलांग तथा वरिष्ठ नागरिकों को उप-मंडल तथा मंडलों पर दी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लेते समय दी गई सिक्योरिटी राशि के ऊपर सालाना ब्याज राशी प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने का प्रावाधानों के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशि चुकानी पड़ती है व सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है।