शिमला
हिमशिखा न्यूज़
कोविड में लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े होटलों के प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के लिए नगर निगम ने होटलियरों से आवेदन मांगे हैं। होटलों का लॉकडाउन की 60 दिन की अवधि का दो तिहाई टैक्स माफ किया जाएगा। होटलियरों की ओर से आने वाले आवेदनों की नगर निगम वैरिफिकेशन करेगा और इसके आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाएगा।कोविड के दौरान किए गए लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा असर पर्यटन पर पड़ा है। मार्च में घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान होटल पूरी तरह से बंद रहे। यही वजह है कि शिमला के होटलियर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद नगर निगम ने होटलों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है। नगर निगम होटलों के 60 दिनों का दो तिहाई प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेगा।यह अवधि पूर्ण लॉकडाउन की थी जबकि देश भर में सभी गतिविधियां बंद रहीं। इससे पहले नगर निगम ने सभी को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करने शुरू कर दिए थे और इनमें होटल भी शामिल थे। लेकिन आवेदन करने के बाद नगर निगम इन होटलों को नए सिरे से प्रॉपर्टी टैक्स जारी करेगा। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजित भारद्वाज ने कहा है कि होटलों से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। वैरिफिकेशन के बाद प्रशासन होटलों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेगा।
238 रजिस्टर्ड होटल, तीन दर्जन के करीब रेस्टोरेंटः
शिमला शहर में करीब 29 हजार प्रॉपर्टीज से नगर निगम टैक्स वसूलता है। इनमें करीब 268 रजिस्टर्ड होटलों के अलावा तीन दर्जन रेस्टोरेंट भी हैं जिनसे टैक्स वसूला जाता है। होटल और रेस्टोरेंट कोविड के कारण बंद रहे हैं। होटलियरों का कहना है कि टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा कोविड के कारण प्रभावित हुआ है। ऐसे में इनको प्रॉपर्टी टैक्स सहित अन्य छूट दी जानी चाहिए।ऐसे में नगर निगम ने यह फैसला लिया है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जा रहा है कि एमसी एक्ट में भी इस तरह की छूट देने का प्रावधान है। इसके लिए होटलयिरों से आवेदन मांगे गए हैं और अब तक करीब 80 आवेदन भी नगर निगम को मिल चुके हैं। इनके आवेदनों को प्रशासन वैरिफाई कर रहा है। शिमला शहर में अभी तक नगर निगम करीब 26 हजार को प्रॉपर्टी टैक्स भी जारी कर चुका है। इनमें से जिन होटलों के आवेदन आए हैं, उनको वैरिफिकेशन के बाद नए बिल जारी किए जाएंगे।