शिमला,हिमशिखा न्यूज़ 08/08/2022
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में 10 अगस्त, 2022 को निर्धारित ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनज़र संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 48 घंटों तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगी।
48 घंटों की समय सीमा मतदान के समापन तक के लिए लागू रहेगी। आदेश की उल्लघंना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 आर और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।