Spread the love

मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध, 25 सितम्बर तक दर्ज करें दावे व आपत्ति

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राज्य पंचायती राज चुनाव अधिनियम 1994 के तहत मतदाता सूची की प्रतियां निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति एवं सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर कोई दावा या आपत्ति हो तो 25 सितम्बर 2023 तक दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपत्ति या दावे सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होकर या एजेंट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से तय समय सीमा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: