हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने वाटरसेस अधिनियम को किया खारिज
राजस्व बढ़ाने की कोशिश में लगी सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पावर प्रोजेक्टों पर वाटरसेस लगाने की दिशा में बढ़ रही सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। हाई कोर्ट ने वाटर सेस आयोग का गठन राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। बता दें कि अधिनियम के विरोध में 40 जल विद्युत कंपनियां कोर्ट गई थीं। वरिष्ठ वकील रजनीश मानिकतला ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि सरकार हिमाचल में आय के संसाधन जुटाने के लिए प्रयास कर रही है और वाटर सेस से 2500 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन हाई कोर्ट ने अधिनियम को खारिज कर दिया है।