मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए उपदान (सब्सिडी) को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने तथा बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस व एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त आयकर दाताओं के लिए सम्पूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।