उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय और सीबीसी चंडीगढ़ ने धोखाधड़ी वाले प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया
चंडीगढ़ में नुक्कड़ नाटक ने सुरक्षित और कानूनी विदेशी रोज़गार का संदेश फैलाया
पीओई और सीबीसी चंडीगढ़ ने युवाओं को सुरक्षित प्रवासन के बारे में शिक्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया
चंडीगढ़, 14 जुलाई: केंद्रीय संचार ब्यूरो, चंडीगढ़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय (पीओई), चंडीगढ़, विदेश मंत्रालय के सहयोग से आज दोपहर पासपोर्ट सेवा केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, फेज 2, चंडीगढ़ के पास एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।
“सुरक्षित रहें, प्रशिक्षित रहें” विषय पर आधारित इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदकों और पासपोर्ट धारकों के बीच विदेश में रोज़गार के सुरक्षित और कानूनी तरीकों, विदेश मंत्रालय के प्रमुख ई-माइग्रेट पोर्टल (www.emigrate.gov.in) की उपयोगिता, और विदेश में रोज़गार, वर्क वीज़ा और वर्क परमिट चाहने वालों के लिए क्या करें और क्या न करें, के बारे में जागरूकता पैदा करना था। संदेश को और पुष्ट करने के लिए एकत्रित दर्शकों को लगभग 100-150 जागरूकता पर्चे वितरित किए गए।
आने वाले महीनों में केन्द्रीय संचार ब्यूरो के सहयोग से पूरे क्षेत्र में ऐसे और नाटक आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचा जा सके और इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता फैलाई जा सके।
नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता के साथ निम्नलिखित मुख्य संदेश साझा किए गए:
• केवल पंजीकृत भर्ती एजेंट ही चुनें: नकली या अपंजीकृत एजेंटों से बचें और सोशल मीडिया विज्ञापनों या सफलता की कहानियों पर भरोसा न करें। हमेशा एक पंजीकृत भर्ती एजेंट चुनें और www.emigrate.gov.in पर उनके लाइसेंस की पुष्टि करें।
• वीज़ा आवश्यकताओं की स्वयं जाँच करें: वीज़ा संबंधी औपचारिकताओं की जाँच हमेशा दूतावास की आधिकारिक वेबसाइटों पर करें (उदाहरण के लिए, यूके के लिए www.gov.uk देखें; यूएसए के लिए https://in.usembassy.gov देखें)। एजेंटों पर आँख मूँदकर भरोसा करने के बजाय प्रक्रिया को समझें।
• भुगतान सुरक्षित रूप से करें: हमेशा एजेंट की आधिकारिक कंपनी या फर्म के खाते में ही ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक जमा के माध्यम से भुगतान करें। नकद भुगतान से बचें और हमेशा आधिकारिक रसीद लें।
• आगंतुक वीज़ा के दुरुपयोग से बचें: आगंतुक वीज़ा पर विदेश में काम करने के लिए गुमराह न हों, क्योंकि यह अवैध है और निर्वासन का कारण बन सकता है।
• धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें: यदि कोई पंजीकृत या अपंजीकृत एजेंसी आपसे कार्य वीजा, कार्य परमिट या विदेश में नौकरी का वादा करती है और नकदी की मांग करती है, तो इसकी तुरंत www.emigrate.gov.in पर रिपोर्ट करें या 24×7 टोल फ्री नंबर 1800 11 3090 पर कॉल करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 34ए स्थित प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स में व्यक्तिगत रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
• अपडेट रहें: विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा जारी परामर्श के लिए नियमित रूप से www.emigrate.gov.in पर जाएं तथा समय पर अपडेट के लिए पीबीएसके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें।
उत्प्रवासी संरक्षी विभाग ने दोहराया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना किसी भी एजेंट या एजेंसी को भारतीय नागरिकों को विदेश में रोज़गार के लिए भर्ती करने या किसी भी विदेशी देश के लिए विदेशी नौकरियों, कार्य वीज़ा, कार्य परमिट या रोज़गार वीज़ा का विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। बिना लाइसेंस के ऐसी गतिविधियाँ उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का उल्लंघन हैं और एक दंडनीय अपराध हैं।
जमीनी स्तर पर जागरूकता प्रयासों के अलावा, उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, चंडीगढ़ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल: ट्विटर: @PoEChandigarh और इंस्टाग्राम: @poechandigarh के माध्यम से इच्छुक प्रवासियों, विशेष रूप से युवाओं को सूचित करने के लिए एक डिजिटल अभियान भी चल रहा है।
इन पहलों का उद्देश्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुरक्षित, कानूनी और सूचित विदेशी गतिशीलता को बढ़ावा देना है।