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सोलन,हिमशिखा न्यूज़ 


जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत छूट तथा प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 11 जून, 2021 को जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं।इन आदेशों के अनुसार जिला में ‘मास्क नहीं तो सेवा नहीं’ (नो मास्क-नो सर्विस) की नीति की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। जिला के सभी बाजार एवं दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक (08 घण्टे के लिए) खुले रहेंगे। सभी बाजार एवं दुकानें शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगी। सब्जी, दूध, दुग्ध उत्पाद, मीट, मछली, अण्डों एवं रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दुकानें शनिवार तथा रविवार को भी प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी एवं दवा की दुकानें सामान्य कार्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित सभी ढाबे, खान-पान स्थल, वाहन मुरम्मत एवं कलपुर्जों की दुकानें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार खुली रहेंगी।जिला में उचित मूल्य की दुकानें 20 मई, 2021 को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यशील रहेंगी।आगामी आदेशों तक 04 कर्मियों तक की संख्या वाले सभी कार्यालय पूर्ण संख्या के साथ कार्य करेंगे। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं स्वायत्त संस्थाओं के अन्य कार्यालय आगामी आदेशों तक 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ कार्यशील रहेंगे। विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष क्रमवार उपस्थिति के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकेगें।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ 

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