शिमला,हिमशिखा न्यूज़
हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए ऑन लाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ऑन लाइन पंजीकरण की शर्त को अनिवार्य कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक तमाम इंटर स्टेट आवाजाही की निगरानी ई . पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम की जाएगी। हालांकि सभी माल वाहनों की आवाजाही पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
आदेशों के मुताबिक रोजाना अथवा सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों , व्यापारी ,आपूर्तिकर्ता , उद्योगों के कामगार , परियोजना प्रस्तावकोंए सेवा प्रदाताओंए सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी।बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा। राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। अलबत्ता अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर रैट निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसर लहर से निपटने की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ोतरी की रफ्तार दूसरी लहर के पीक की तरह नहीं, बावजूद इसके तीसरी लहर से पहले सरकार इससे निपटने के लिए तमाम प्रयास करने लगी है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनजर नई बंदिशों को लागू किया गया है।