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शिमला, हिमशिखा न्यूज़ 

हिमाचल प्रदेश के पूर्व पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों से करीब साढ़े चार करोड़ की वसूली की जानी है। शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन पूर्व प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तीन बार नोटिस देने के बाद भी धनराशि जमा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार साढ़े 12 फीसदी की ब्याज दर से वसूली करने का प्रावधान है। मंत्री ने बताया कि पंचायत चुनाव घोषित होने से बाद विभिन्न पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों से 5 करोड़ 39 लाख 93 हजार 980 रुपये की राशि वसूली योग्य शेष थी। इसमें 85 लाख 28 हजार 899 रुपये की राशि वसूल की गई है। शेष 4.54 करोड़ की राशि वसूलनी शेष है। अगर विभाग की ओर से गलत वसूली डाली गई हो तो पूर्व प्रधान, उपप्रधान और सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। वाउचर जमा करने पर समस्या का हल हो जाएगा। अगर वाउचर नहीं दिए जाते हैं तो तहसीलदार रिकवरी के माध्यम से मामले दर्ज होंगे। इसके तहत इनकी संपत्ति भी जब्त होगी। 

By HIMSHIKHA NEWS

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