शिमला,हिमशिखा न्यूज़
पंचायतों के साथ नगर निगम व नगर निकायों के चुनावी बिगुल के बजने से पूर्व ही राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि सहित आदर्श चुनाव आचार संहिता निर्धारित कर दी है। आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ लागू हो जाएगी। पंचायत, नगर निगम, नगर पंचायत व नगर पालिका से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 50 हजार से एक लाख रुपये तक निर्धारित की है। जिला परिषद सदस्य व नगर निगम के पार्षद के उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नगर परिषद के सदस्य 75 हजार रुपये और नगर पंचायत के उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक की ही राशि खर्च कर सकेंगे।आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत अस्पताल और स्कूल के आसपास लाउड स्पीकर व उच्च आवाज उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव रैली के लिए नहीं किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक किसी ऐसी गतिविधि या शब्दों का इस्तेमाल धर्म, जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर मत हासिल करने के लिए नहीं करेंगे। ———-
आदर्श चुनाव आचार संहिता के लिए जारी निर्देश–
सरकारी वाहनों या उपकरणों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा।-चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का इस्तेमाल अनुमति से ही होगानए विकास कार्य शुरू नहीं होंगे, पुरानों के लिए राशि जारी नहीं होगी-कोई भी उम्मीदवार व समर्थक पोस्टर व झंडे हटाने का कार्य नहीं करेंगे।-प्रचार सामग्री पोस्टर, झंडे व बैनर जैसी सामग्री परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर हटानी होगी।-कोई भी उम्मीदवार या पार्टी अपने समर्थक को पुतला ले जाने की अनुमति नहीं देगा।-लाउड स्पीकर का प्रयोग सुबह नौ से रात सात बजे तक अनुमति लेकर ही होगा ।आदर्श चुनाव आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ लागू होगी। पंचायत और नगर निकायों के चुनाव के लिए तैयारियां चल रही हैं।-सुरजीत सिंह राठौर, सचिव राज्य चुनाव आयोग