शिमला,हिमशिखा न्यूज़
हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार 11वीं कक्षा में दाखिले देने को लेकर जिला उपनिदेशकों और स्कूल प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार को अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनकी आयु 31 मार्च तक 20 वर्ष होगी, उन्हें 11वीं कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा।आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को इस शर्त में तीन साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य रहेगा। न्यूनतम 33 फीसदी अंकों के साथ पास विद्यार्थी आटर्स और कामर्स तथा 45 फीसदी अंकों के साथ पास विद्यार्थी विज्ञान संकाय में दाखिला ले सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इन नियमों के तहत ही दाखिले देने के निर्देश दिए हैं।