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शिमला ,हिमशिखा न्यूज़ 

हिमाचल में पंचायती राज संस्थान के पदों का आरक्षण रोस्टर विभिन्न स्तर पर तय होगा। पंचायती राज निदेशालय में सिर्फ जिला परिषद के अध्यक्ष पदों का आरक्षण रोस्टर तय होगा। इस तरह से पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के वार्डों का आरक्षण रोस्टर संबंधित जिलों के अधिकारी ही तय कर निदेशालय को भेजेंगे। राज्य सरकार ने चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर 15 दिसंबर से पहले तैयार करने का समय दिया है।प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 3615 पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में 21,384 वार्डों के लिए चुनाव कराया जाना है। इनके अलावा पंचायत समिति के कुल 1792 और जिला परिषद के कुल 249 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पचास फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल रहेगा।अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों के कुल पचास फीसदी पद संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित करना होगा। अगर आरक्षित वर्ग की जनसंख्या पांच फीसदी से कम होगी तो संबंधित वार्ड में आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से पंचायती राज विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के वार्ड का आरक्षण संबंधित जिलों के अधिकारी चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर लागू करेंगे।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ