शिमला,हिमशिखा न्यूज़ 16/10/2022
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आनी को नगर पंचायत की अधिसूचना खारिज की
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आनी को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में आनी नगर पंचायत का गठन करना हो, तो कानून के अनुसार ही किया जाए। मामले के अनुसार चेत राम व अन्य प्रार्थियों ने 27 अक्तूबर, 2020 को आनी को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सरकार ने ग्राम पंचायत बखनाओ से मंझादेश, आनी से फ्रैनली, कराना पंचायत से कराना, कुंगस पंचायत से कुंगस और नमहोग पंचायत से जबान गांव को निकालते हुए नगर पंचायत आनी का गठन करने की अधिसूचना जारी की थी। आरोप था कि डीसी कुल्लू ने खुद ही बिना किसी प्रस्ताव के नगर पंचायत आनी बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी थी। प्रार्थियों के अनुसार उनकी आपत्तियों पर बिना विचार किए ही नगर पंचायत के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई थी। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए आनी नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना को गैरकानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया।