शिमला,हिमशिखा न्यूज़ 01/05/2022
दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष का कठोर कारावास
किन्नौर निवासी शिव चंद को नाबालिग से बलात्कार करने के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास और दस हजार रुपए बतौर जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर के इस निर्णय को दोषी शिव चंद ने हाई कोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दोषी की अपील को ख़ारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी पुराने घर में पशुओं को चारा डालने गई थी, लेकिन वह वापस नहीं आई।
दूसरे दिन दोषी ने शिकायतकर्ता को फोन पर बताया कि उसने पीडि़ता के साथ शादी कर ली है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस स्टेशन निरमंड जिला कुल्लू में दोषी के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 376, 366, 363 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के पश्चात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में अभियोग चलाया। निचली अदालत ने दस गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास और दस हजार रुपए बतौर जुर्माने की सजा सुनाई।