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हिमशिखा न्यूज़ 

केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न से लेकर जीएसटी रिटर्न तक दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर- 9सी के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। बोर्ड ने कहा कि पहले ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी लेकिन कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अब इस तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है।बोर्ड ने बताया कि सरकार के पास वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाने के संबंध में कई सिफारिशें आ रहीं थीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगाये गये लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधाें के कारण व्यापार का सामान्य संचालन शुरू नहीं हुआ है। इसी के कारण रिटर्न भरने की तिथि की मांग की जा रही थी और इस पर जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद रिटर्न भरने की तारीख को बढाने का निर्णय लिया गया

आयकर रिटर्न की तारीख में भी बढ़ोतरी
कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयकर रिटर्न की तारीख में भी बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से मिली जानकारी के अनुसार अब आम नागरिक, जिन्हें अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती थी, वह वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अब वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 Dec. 2020 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वैसे टैक्सपेयर, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।

By HIMSHIKHA NEWS

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