शिमला,हिमशिखा न्यूज़। 29/09/2021
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के प्रसंग में पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है।उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 127-ए की उपधारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का यह वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबन्ध ‘ए’ और ‘बी’ पर सूचना संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।