Spread the love

शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी करने का प्रावधान था। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने इस अधिसूचना को फिलहाल निलंबित कर दिया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है।

प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी कर उन कर्मचारियों से वेतन, वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ वापस लेने और वित्तीय रिकवरी करने का निर्णय लिया था जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुई थीं। सरकार का यह आदेश उन मामलों पर लागू किया गया था, जिनमें कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता का लाभ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर दिया गया था।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को अनुचित ठहराते हुए उस पर रोक लगा दी। इससे अब उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता का लाभ मिला था।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *