Spread the love

हमीरपुर,हिमशिखा न्यूज़

जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने हमीरपुर जिला में पूर्व में जारी सभी पाबंदियां 7 जून, 2021 को प्रातः 6.00 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार 31 मई, 2021 को प्रातः छह बजे से कुछ नए संशोधन भी लागू हो जाएंगे। जिला में अब सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें एवं बाजार प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खुले रहेंगे। शनिवार व रविवार को केवल फल-सब्जियों एवं दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए पंजीकृत दुकानें ही प्रातः 9.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 तक खुली रखी जा सकेंगी। इन दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें शनिवार व रविवार को पूर्णतया बंद रहेंगी जिनमें किरयाना, हलवाई, मिठाईयों की दुकानें, भुजिया व बेकरी इत्यादि भी बंद रहेंगी। अनुमति प्राप्त अवधि में दुकानदार एवं खरीददार दोनों को ही कोविड-19 नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

दवाईयों एवं कैमिस्ट की दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होगी। होटल, ढाबों, रेस्तरां एवं अन्य खान-पान की दुकानों में लोगों को बैठने की मनाही होगी। यहां से केवल घर पर आपूर्ति या पैक्ड भोजन इत्यादि ले जाने की सुविधा ही प्रदान की जा सकेगी।

By HIMSHIKHA NEWS

हिमशिखा न्यूज़  सच्च के साथ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *