शिमला ,हिमशिखा न्यूज़
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुख राम ने बताया कि राज्य में बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से अब पुरानी ही निर्धारित सिक्योरटी राशि ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।उन्होंने कहा कि बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सिक्योरटी राशि जो बढ़ गई थी उसे माननीय कोर्ट द्वारा सरकार के आग्रह पर स्थगित कर दिया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़ें।वहीं बिजली बोर्ड के एक प्रवक्ता ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने नए बिजली मीटर की सिक्योरिटी राशि बढ़ाने सम्बन्धी आदेशों पर जनहित में रोक लगा दी है। इस बारे में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों को समझते हुए और इस बारे में संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पुनर्विचार सम्बन्धी याचिका बोर्ड ने दायर की थी, जिसका निर्णय आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दे दिया है। उच्च न्यायालय ने बोर्ड की इस याचिका पर हिमाचल विद्युत नियामक आयोग को पुनर्विचार करने सम्बन्धी आदेश सुनाएं हैं।