शिमला,हिमशिखा न्यूज़ 29/05/2022
पुलिस भर्ती पेपर लीक केस हाई कोर्ट में खारिज
हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अधिवक्ता विनय शर्मा ने उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के समक्ष यह याचिका दायर की थी। इसमें से एक में उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षियों की भर्ती के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की प्रार्थना की थी। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि पुलिस आरक्षियों पद के लिए लिखित परीक्षा नए सिरे से हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित की जाए।
उच्च न्यायालय के डीविजन बैंच ने गत 12 मई को प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह मामला गत 26 मई को उच्च न्यायालय के डबल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया था। इसके बाद 26 मई को उच्च न्यायालय ने यह मामला पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश द्वारा 25 मई को दायर तर्क के आधार पर बर्खास्त किया गया। 25 मई के संदर्भ द्वारा पुलिस महानिदेशक ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि प्रदेश पुलिस में आरक्षियों की भर्ती से संबंधित मामलों को आगे की जांच के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 18 मई को सीबीआई को सौंपा गया है। इसके आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के उपरोक्त तर्क को निष्फल घोषित करने के आदेश दिए हैं। उधर, डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि उपरोक्त वर्णित दोनों आदेश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।