शिमला
हिमशिखा न्यूज़
अब और नहीं बनेंगी नई पंचायतें
हिमाचल प्रदेश में अब और नई पंचायतों के गठन पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके साथ आयोग ने नई पंचायतों के लिए हाउस होल्ड वेरीफिकेशन और मैपिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगभग 400 नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया चला रखी है। सूत्र बताते हैं कि अभी भी सरकार नई पंचायतों की संख्या बढ़ाने की फिराक में है, परंतु यहां राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उसे नया कदम उठाने से रोक दिया है। अब जिन पंचायतों के गठन की प्रक्रिया चल रही है और नए नगर निकाय बनने से जिन पंचायतों का गठन होना है, उसी को मान्यता दी जाएगी। यानी उन्हीं पंचायतों में अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।वर्तमान में यदि सरकार सोचे कि और कुछ पंचायतों को नोटिफाई करेगी, तो वह नहीं कर सकती। राज्य चुनाव आयोग ने नई पंचायतों में हाउस होल्ड वेरीफिकेशन और मैपिंग के लिए जो शेड्यूल बुधवार को जारी किया है, उसके अनुसार वार्डों में हाउस होल्ड को चिन्हित करने का काम 24 अक्तूबर तक किया जा सकता है, जिसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। नई पंचायतों में वार्डों का गठन 28 अक्तूबर तक करने को कहा गया है। वहीं मतदाताओं की मैपिंग और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्टिंग का काम 30 अक्तूबर तक निपटाना जरूरी होगा। इनमें ड्राफ्ट रोल तैयार करना और उसकी प्रतियों को प्रकाशित करने के लिए तीन नवंबर तक का समय दिया गया है। सूची पर चर्चा के लिए पंचायतों की बैठकें करने को पांच, व सुधार करने के लिए सात नवंबर तक का समय पंचायतों के पास होगा। वहीं संजीव महाजन, निर्वाचन अधिकारी, राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि जिलाधीशों को पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।